भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2) के अनुसार, जो कोई भी जानबूझकर किसी को चोट पहुँचाता है, तो उसे एक साल तक की कैद, या ₹10,000 तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। यह उस स्थिति को दर्शाता है जहाँ कोई व्यक्ति यह जानते हुए भी कोई ऐसा काम करता है, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुँच सकती है, जैसे मारपीट या धक्का-मुक्की।
- यह धारा तब लागू होती है जब कई लोग मिलकर एक अपराध करने की योजना बनाते हैं और फिर उस योजना को अंजाम देते हैं।अपराध के लिए हर व्यक्ति को उसी तरह उत्तरदायी माना जाएगा जैसे कि उसने अकेले अपराध किया हो, भले ही उसने सीधे तौर पर अपराध में भाग न लिया हो।यदि A, B, और C मिलकर चोरी की योजना बनाते हैं, A बाहर पहरा देता है, B चोरी करता है और C सामान ले जाने में मदद करता है, तो BNS की धारा 3(5) के अनुसार तीनों को चोरी के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।यह धारा संगठित अपराधों से निपटने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि अपराध में शामिल हर सदस्य को उसके लिए जवाबदेह ठहराया जाए।
केस स्टडी सन्दर्भ : प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 1458, थाना सरकंडा, बिलासपुर
प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य: मैं बंधवापारा सरकंडा में रहती हूं घरेलू काम करती हूं मेरी शादी सन 2019 में बंधवापारा सरकंडा निवासी #### साथ सामाजिक रीति रिवाज के साथ हुई है हमारे दाम्पत्य जीवन से 02 लड़की है, दिनांक 13.10.2025 को अपने ससुराल बंधवापारा से भागवत कार्यक्रम में शामिल होने चकरभाठा गई थी जो मेरे पति ##### के द्वारा मुझे दिनांक 15/10/2025 को शाम 04/00 बजे तक घर बंधवापारा बिलासपुर पहुंचे बोला था जो मैं अपने मायके से बंधवापारा दिनांक 16/10/2025 को दोपहर 01/30 बजे पहुंची तो मेरे पति #### घर में नहीं थे जिसे मेरे द्वारा उसके मोबाईल में फोन करने पर गेरा पति फोन नहीं उठाया तब में घर में लगे ताला को तोड़कर घर अंदर चली गई थी जो शाम करीबन 07:00 बजे मेरा पति घर आया और मुझे घर का ताला तोड़कर कैसे घर अंदर आ गई बोलते हुए मां बहन कि अश्लील गाली गलौच करने लगा जो में उस दिन चुपचाप सुनकर रह गई कि दिनांक 17/10/2025 को रात्रि करीबन 08/00 बजे मेरा पति #### घर आया और मुझे तुम्हारा भाई एवं तुम्हारा बाप यहां क्यों नहीं आये बोलते हुए मां बहन कि अश्लील गाली गलौच करते हाथ मुक्का से मारपीट किया एवं मेरे बांये हाथ को मरोड़ दिया था व मेरे बाल को खिंचकर मारपीट करने लगा तब मैं अपने भाई ##### को बुलाई तो मेरा भाई अपने कार ^^^^^^ में रात्रि करीबन 09:00 बजे भाई ****, जीजा *****, को लेकर मुझे लेने आये मैं अपने भाई के कार में बैठकर थाना सरकंडा आ रहे थे जो मेरा पति #### के द्वारा उसके कार के सामने शीशा को क्षतिग्रस्त कर दिया एवं मेरा जेठ ***** के द्वारा अपने लाल रंग के एल्टो कार से पीछे एवं साईड को क्षतिग्रस्त किया है उसके बाद मेरे जेठ के द्वारा अपने उक्त कार को ओव्हरटेक करके अशोक नगर चौक के पास हमारी कार को रोक दिये और मेरे जेठ ***, देवर ***** एवं उसके अन्य साथी लोग कार से उतरे और मेरे भाई ***, ****, जीजा ***** को मां बहन कि अश्लील गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का एवं मोटर सायकल के चैन से मारपीट किये है. मारपीट से मेरे बांया हाथ एवं शरीर व सिर में दर्द है एवं मेरे भाई ***** के दोनो हाथ की उंगली, बांये कंधा में चोट लगा है एवं जीजा ****** के चेहरा, दाहिने हाथ की अंगुठा के नीचे चोट लगा है घटना को आसपास के लोग देखे सुने हैं कि रिपोर्ट करती हूं कार्यवाही किया जाये मैं अपनी रिपोर्ट पढ़कर देखी मेरे बताये अनुसार लिखी गई है
Comments
Post a Comment