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सुने मकान में अश्लील फोटो वायरल की धमकी देकर दुष्कर्म : धारा - 69, 296, 351(2) बीएनएस

सन्दर्भ : अप0 क्र.- 1437/2025,थाना -सरकंडा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

 धारा - 69, 296, 351(2) बीएनएस

धारा - 69,बीएनएस  : कपटपूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके संभोग करना

धारा - 296, बीएनएस : जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर या उसके आसपास अश्लील कृत्य करता है या अश्लील गीत, गाथागीत या शब्द गाता है, उसे तीन महीने तक की कैद, ₹1,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस धारा का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर शालीनता बनाए रखना और दूसरों को परेशान होने से बचाना है। 

बीएनएस की धारा 351(2) के तहत, किसी व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुँचाने या उसे कोई कार्य करने के लिए मजबूर करने की धमकी देने वाले अपराधी को 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस धारा का उद्देश्य आपराधिक धमकी से संबंधित मामलों को संबोधित करना है। 

आरोपी द्वारा अपने परिचित किसी महिला से मिलाने के नाम पीड़िता को खाली मकान में ले जाकर बनाया शारीरिक संबंध। आरोपी ने पीड़िता का अश्लील फोटो खींचकर वायरल करने की धमकी देकर किया बालात्कार। पीड़िता द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने किया मारपीट

विवरण :  प्रार्थीया ने दिनांक 14.10.2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ####### के दुकान में  काम करती थी, जिससे इसका जान पहचान हुआ था जो वह बताया कि एक महिला से मिलवाउंगा जिससे तुम्हारे जीवन को देखने का नजरिया बदल जाएगा कहते हुये दिनांक 15.09.2025 को अपने साथ स्कूटी में बैठाकर ## विहार के एक खाली मकान में लेकर गया जहां मौका पाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाकर बालात्कार किया विरोध करने पर अश्लील गाली गलौच कर हाथ झापड़ मुक्का से मारपीट किया एवं अश्लील फोटो खींचकर शोसल मिडिया में वायरल करने की धमकी देकर पुनः होटल में ले जाकर बालात्कार किया है, प्रार्थिया के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया, घटना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) को अवगत कराने पर तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश दिये। जिसके परिपालन में अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय (शहर) बिलासपुर श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन/सरकंडा श्री निमितेश सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सरकंडा निरीक्षक निलेश पाण्डेय के नेतृत्व में टीम तैयार कर आरोपी ####### को रिपोर्ट के महज 12 घंटों के भीतर दिनांक 15.10.2025 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

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