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चाकू दिखाकर लूट : धारा 309(4),3(5) बीएनएस

सन्दर्भ : अप.क्र. 1197/2025, थाना सिविल लाईन  जिला बिलासपुर छ.ग.

धारा 309(4),3(5) बीएनएस। 

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 309(4) के अनुसार, जो कोई भी डकैती करेगा, उसे 10 साल तक के कठोर कारावास और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। यदि डकैती सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर की जाती है, तो सज़ा को बढ़ाकर 14 साल तक किया जा सकता है। 

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 3(5) सामान्य आशय के सिद्धांत से संबंधित है। इसके अनुसार, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए उसी तरह जिम्मेदार होगा जैसे कि उसने वह अपराध अकेले किया हो। इसका मतलब है कि यदि एक समूह के सभी सदस्य मिलकर कोई अपराध करते हैं, तो हर सदस्य को सामूहिक रूप से दोषी माना जाएगा, भले ही उसने अपराध में सीधा योगदान न दिया हो। 


लूटपाट करने वाले ऑटो चालक को थाना सिविल लाईन पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपीगणो से घटना मे प्रयुक्त ऑटो क्रमाॅक ^^^^^ किया गया जप्त।


*नाम आरोपी:ः- *

01. #######उम्र 33 साल निवासी प्रेरणा विघा मंदिर स्कूल के पास कस्तुरबा नगर थाना सिविल लाईन।

02- ###### उम्र 30 साल निवासी तिफरा थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर छ.ग.।


जप्त मशरूका :ः-

1. लूट किये नगदी 1450 रूपये में से 250रू जप्त किया। 

2- आटो क्रमाॅक ^^^^^ किया गया जप्त।

3- एक नग सब्जी काटने का चाकू


विवरण :- आरोपीगण दिनाॅक 31.08.2025 को अपने बडे भाई #### का तबियत खराब होने से उस्लापुर रेल्वे स्टेशन से रात्रि करीबन 11.55 बजे ऑटो क्रमाॅक ^^^^^^ में 300रू किराये में बुकिंग कर अपने घर बहतराई थाना सरकंण्डा आ रहे थे कि ऑटो चालक के द्वारा छोटी छोटी गली कूचो में घुमाना शुरू कर दिया तब प्रार्थी के द्वारा बोला की ऑटो सीधा चलाओं मरीज को दिक्कत हो रहा है तथा ऑटो चालक के द्वारा अपने पास रखे एक सब्जी काटने का चाकू दिखाकर प्रार्थी को डरा धमका कर प्रार्थी के पास रखे 1450रू को लूट लिया विवेचना दौरान वरिष्ठ अधिकारीयों के निर्देशन व मार्गदर्शन में आरोपीयों का धर पकड कार्यवाही हेतु पुलिस टीम बनाकर घटना स्थल के आसपास के स्थानों से सीसीटीव्ही फूटेज व आरटीओं से जानकारी प्राप्त कर आरोपी ऑटो चालक ##### एवं उसके साथी ###### को गिरफ्तार कर लूटी गई नगदी रकम 1450रू में से 250रू जप्त किया गया तथा घटना में प्रयुक्त एक नग सब्जी काटने का चाकू व ऑटो जप्त किया गया आरोपीयो को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांण्ड पर भेजा गया।

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