Skip to main content

Followers

चोरी का अवैध कबाड़ बिक्री करने के भेजने की तैयारी : धारा 35(1)BNSS/303 BNS

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(1) पुलिस को कुछ परिस्थितियों में बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है। इन परिस्थितियों में किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा अपराध करना, या किसी व्यक्ति के खिलाफ उचित शिकायत या विश्वसनीय जानकारी का होना शामिल है।   

"303 बीएनएस" भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303 को संदर्भित करता है , जो चोरी के अपराध और उसके दंड को परिभाषित करता है। यह किसी अन्य व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी चल संपत्ति को बेईमानी से छीनने को अपराध मानता है।

धारा 303 बीएनएस के प्रमुख पहलू

  • चोरी की परिभाषा
    चोरी को किसी भी चल संपत्ति को किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके कब्जे से छीनने के इरादे से बेईमानी से स्थानांतरित करने के रूप में परिभाषित किया जाता है।
  • "स्थानांतरण" का दायरा
    इसमें न केवल शारीरिक गतिविधि शामिल है, बल्कि किसी बाधा को हटाना या किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु या जमीन से अलग करना भी शामिल है। 
  • सजा:
    • पहली बार अपराध करने वालेतीन वर्ष तक का कारावास, जुर्माना, या दोनों।
    • पहली बार छोटी चोरी करने वाले अपराधियों के लिएयदि चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 5000 रुपये से कम है और उसे वापस कर दिया जाता है या बहाल कर दिया जाता है, तो जेल की सजा के बजाय सामुदायिक सेवा दी जा सकती है।
    • बार-बार अपराध करने वालेदूसरी या बाद की सजा के लिए, कम से कम एक वर्ष और अधिकतम पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी शामिल है। 

सन्दर्भ अपराध : थाना  सरकंडा जिला बिलासपुर (छ.ग.)

नाम आरोपीः- ####### निवासी बलिहारी चौक सरकण्डा, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

विवरण:- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भापुसे) द्वारा पूर्व में थाना प्रभारियों की मीटिंग लेकर जिले में हो रही चोरियों पर अंकूश लगाने एवं अवैध करोबार करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है, जिसके परिपालन में क्षेत्र में हो रहे चोरी के रोकथाम तथा आरोपियों के धरपकड़ हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं सी.एस.पी. (सिविल लाईन/सरकंडा) श्री निमितेश सिंह के मार्ग दर्शन एवं थाना प्रभारी सरकंडा निरीक्षक निलेश पाण्डेय द्वारा टीम बनाकर कार्यवाही हेतु आज दिनांक   15.10.2025 को रवाना हुआ, दौरान पेट्रोलिंग के मुखबीर से सूचना मिला कि #######  सरकण्डा का चोरी का कबाड़, बिजली तार खरीद कर कही दुसरे जगह बिक्री करने के भेजने की तैयारी कर रहा है, उक्त सूचना से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किये जिसके पालन में मौके पहुंचकर रेड कार्यवाही किया गया, जहां मौके पर पीकप में लोड सिल्वर का चादर एवं बिजली का तार कुल किमती 195000रू. का बरामद हुआ जिस संबंध में पीकप चालक ******से पूछताछ करने पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताने से विधिवत् कार्यवाही करते हुये अवैध कबाड़ को जप्त कर चोरी की मशरूका होने की पूर्ण संभावना पर से धारा 35(1)BNSS/303 BNS के तहत् इस्तगाशा तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।

Comments

Popular posts from this blog

सेंट पॉल कॉन्वेंट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बकरकूदा में बाल मेला का आयोजन

बिलासावाणी : दिनांक 14 नवंबर 2024 दिन गुरुवार को सेंट पॉल कॉन्वेंट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बकरकूदा में बाल दिवस के अवसर पर बाल मेला का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि श्री सत्येंद्र प्रकाश सूर्यवंशी सचिव जवाहर नवोदय विद्यालय मल्हार बिलासपुर संगठन तथा विशिष्ट अतिथि चंद्र प्रकाश सक्सेना औद्योगिक प्रशिक्षक संस्थान कोनी रहे I विद्यालय संचालक श्री दिलीप भार्गव एवं प्राचार्य श्री धनपत कांत ने विद्यालय के समस्त शिक्षकों की उपस्थिती में  बाल मेला का आनंद लिया जिसमें स्वादिष्ट व्यंजनों का मेला लगा। इस मेले में बच्चों ने विभिन्न प्रकार के खाने-पीने के स्टॉल लगाए, जैसे चाट, समोसे, बर्गर, पास्ता, मिठाइयाँ, और अन्य स्वादिष्ट व्यंजन। बच्चों ने न केवल व्यंजन बनाकर बेचे, बल्कि उनकी सजावट और प्रस्तुति पर भी ध्यान दिया, जिससे मेला और भी आकर्षक हो गया।  विशिष्ट अतिथि श्री सक्सेना ने बिलासावाणी से बाल दिवस के उपलक्ष में बाल मेला के इस सुन्दर आयोजन पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए आयोजक एवं विद्यालय प्रबंधन की भूरी- भूरी प्रसंशा करते हुए कहा कि,  इस तरह के आयोजन से बच्चों में रचनात्मकता और टीमव...

हमीं नवोदय हों; डॉ० मनोज चंद्राकर

सरवाइकल कैंसर को रोकने के लिए नियमित सरवाइकल की जाँच को महिलाओं के लिए सुविधाजनक बनाने और उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करने हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय के भूतपूर्व छात्र संगठन नवाब के सक्रिय सदस्य एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ० मनोज चंद्राकर (एम.डी.) (2006 पास आउट बैच, अरावली सदन) ने अपने संस्थान चंद्राकर चिल्ड्रंस क्लिनिक, मुंदडा हॉस्पिटल के सामने, मंगला चौक बिलासपुर में सहयोगी संगठन लायंस क्लब के साथ मिलकर रविवार दिनांक 28/07/2024 को 9 वर्ष से 26 वर्ष तक के सभी महिलाओ पुरुषो और बच्चों के लिए एच.पी.वी./ सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन कैम्प का आयोजन किया। इस मौके में देश के कोने कोने से नवोदय के भूतपूर्व विद्यार्थीयों ने कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु बधाईयां दी l  ज्ञात हो सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाली सबसे आम कैंसर की बीमारी है, जिसे इलाज के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। वैक्सीनेशन, सुरक्षित यौन संबंध और अपने लाइफस्टाइल में बदलाव कर के इस बीमारी से बचाव संभव है। वैक्सीनेशन सर्वाइकल कैंसर से 70 से 80 प्रतिशत बचाव कर सकता है l 

पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़

  पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़ जवाहर   नवोदय   विद्यालय   मल्हार   भारत   सरकार   द्वारा   एक   स्वायत्त   संगठन   नवोदय   विद्यालय   समिति के   माध्यम   से   पूरी   तरह   से   वित्तपोषित   और   प्रशासित   एक   पूरी   तरह   से   आवासीय   सह - शिक्षा   विद्यालय   है।   स्कूल   की   स्थापना  1987 में   हुई   थी।   जिला   मुख्यालय   से  28 K.M की   दूरी   पर   यह   मल्हार   में   स्थित   है।   यह   स्कूल  30 एकड़   के   क्षेत्र   में   स्थापित   है , जिसमें   अकादमिक   ब्लॉक   लड़कों   और   लड़कियों   के   लिए   छात्रावास , स्टाफ   निवास , अतिथि   गृह  , मेस   और   भोजनालय , एमपी   हॉल  ( बहुद्देशीय   सभागार ) 500 ...