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चोरी का अवैध कबाड़ बिक्री करने के भेजने की तैयारी : धारा 35(1)BNSS/303 BNS

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(1) पुलिस को कुछ परिस्थितियों में बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है। इन परिस्थितियों में किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा अपराध करना, या किसी व्यक्ति के खिलाफ उचित शिकायत या विश्वसनीय जानकारी का होना शामिल है।   

"303 बीएनएस" भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303 को संदर्भित करता है , जो चोरी के अपराध और उसके दंड को परिभाषित करता है। यह किसी अन्य व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी चल संपत्ति को बेईमानी से छीनने को अपराध मानता है।

धारा 303 बीएनएस के प्रमुख पहलू

  • चोरी की परिभाषा
    चोरी को किसी भी चल संपत्ति को किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके कब्जे से छीनने के इरादे से बेईमानी से स्थानांतरित करने के रूप में परिभाषित किया जाता है।
  • "स्थानांतरण" का दायरा
    इसमें न केवल शारीरिक गतिविधि शामिल है, बल्कि किसी बाधा को हटाना या किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु या जमीन से अलग करना भी शामिल है। 
  • सजा:
    • पहली बार अपराध करने वालेतीन वर्ष तक का कारावास, जुर्माना, या दोनों।
    • पहली बार छोटी चोरी करने वाले अपराधियों के लिएयदि चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 5000 रुपये से कम है और उसे वापस कर दिया जाता है या बहाल कर दिया जाता है, तो जेल की सजा के बजाय सामुदायिक सेवा दी जा सकती है।
    • बार-बार अपराध करने वालेदूसरी या बाद की सजा के लिए, कम से कम एक वर्ष और अधिकतम पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी शामिल है। 

सन्दर्भ अपराध : थाना  सरकंडा जिला बिलासपुर (छ.ग.)

नाम आरोपीः- ####### निवासी बलिहारी चौक सरकण्डा, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

विवरण:- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भापुसे) द्वारा पूर्व में थाना प्रभारियों की मीटिंग लेकर जिले में हो रही चोरियों पर अंकूश लगाने एवं अवैध करोबार करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है, जिसके परिपालन में क्षेत्र में हो रहे चोरी के रोकथाम तथा आरोपियों के धरपकड़ हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं सी.एस.पी. (सिविल लाईन/सरकंडा) श्री निमितेश सिंह के मार्ग दर्शन एवं थाना प्रभारी सरकंडा निरीक्षक निलेश पाण्डेय द्वारा टीम बनाकर कार्यवाही हेतु आज दिनांक   15.10.2025 को रवाना हुआ, दौरान पेट्रोलिंग के मुखबीर से सूचना मिला कि #######  सरकण्डा का चोरी का कबाड़, बिजली तार खरीद कर कही दुसरे जगह बिक्री करने के भेजने की तैयारी कर रहा है, उक्त सूचना से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिनके द्वारा वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किये जिसके पालन में मौके पहुंचकर रेड कार्यवाही किया गया, जहां मौके पर पीकप में लोड सिल्वर का चादर एवं बिजली का तार कुल किमती 195000रू. का बरामद हुआ जिस संबंध में पीकप चालक ******से पूछताछ करने पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताने से विधिवत् कार्यवाही करते हुये अवैध कबाड़ को जप्त कर चोरी की मशरूका होने की पूर्ण संभावना पर से धारा 35(1)BNSS/303 BNS के तहत् इस्तगाशा तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।

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