मध्यप्रदेश के तर्ज पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में बढ़ते अपराध को देखते हुए आमजनों की सुरक्षा पर गंभीरता दिखाते हुए किरायेदार की सूचना न देने पर मकान मालिक के विरुद्ध हो कार्रवाई l
थाना मुलताई, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश अपराध क्रमांक 241/2025 के संदर्भ में मकान मालिक पर दर्ज हुआ मामला आमजनता की सुरक्षा की दृष्टि से अनुकरणीय हैl पुलिस अधीक्षक, बैतूल द्वारा जारी प्रेस नोट से जानकारी मिली कि, दिनांक 15.03.2025 को संदर्भित प्रकरण की जांच के दौरान मकान मालिक से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने करीब 3-4 माह पूर्व कृष्ण कुमार (परिवर्तित नाम निवासी बलरामपुर, उत्तर प्रदेश) को कमरा किराये पर दिया था। कुछ दिन पहले उसके कमरे में उत्तर प्रदेश के 2-3 और लड़के रहने के लिए आ गए थे, जिनकी कोई जानकारी मकान मालिक द्वारा पुलिस को नहीं दी गई थी।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223, किसी लोक सेवक द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना करने से जुड़ी है. इस धारा के तहत, जान-बूझकर वैध आदेशों की अवहेलना करने वालों को दंडित किया जाता है. इसका मकसद, सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना है. इस धारा के तहत, अगर अवज्ञा से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचने या चोट लगने का खतरा हो/ अगर अवज्ञा से मानव जीवन, स्वास्थ्य, या सुरक्षा को खतरा हो/ अगर अवज्ञा से बलवा या दंगा-फसाद होने की आशंका हो तो इस धारा के तहत, एक साल तक की जेल, पांच हज़ार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकता हैं l
जिला पुलिस बैतूल द्वारा आमजन से अपील की गई कि वे अपने किरायेदारों की पूरी जानकारी संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से जमा करें, अन्यथा नियमों के उल्लंघन पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
जारीकर्ता: PRO, पुलिस अधीक्षक, बैतूल, मध्यप्रदेश
सत्येंद्र प्रकाश सूर्यवंशी मो.9630228563, सामाजिक कार्यकर्ता एवं उत्प्रेरक, महामायानगर न्यायधानी बिलासपुर, छत्तीसगढ़ l
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