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लोकसभा चुनाव में आचार संहिता

लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होते ही नगर निगम के अतिक्रमण शाखा अमला द्वारा चौक चौराहों में लगे पोस्टर बैनर हटाए जाने लगे है l क्या आपको इसकी जानकारी है कि ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसके तहत यह कार्यवाही की जाती है ? 

छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1994 (इस अधिनियम का अनुकूलन छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कर लिया गया है
भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में मध्य प्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1994 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः-

(क) 'विरूपण के अंतर्गत आता है रूप या सौदर्य का ह्रास करना या उसके साथ हस्तक्षेप करना, उसे नुकसान पहुंचाना विदूषित करना, खराब करना या अन्य किसी प्रकार की चाहे वह कैसी भी हो, उसे क्षति पहुचाना और शब्द "विरूपित करना" का अर्थ तद्‌नुसार लगाया जाएगा,

(ख) "सपत्ति" के अंतर्गत आता है कोई भवन, झोपडी, सरचना, दीवार, वृक्ष, बाड़, खंबा (पोस्ट), स्तम्भ (पोल) या कोई अन्य परिनिर्माण,

(ग) लिखावट" के अतर्गत आता है स्टेंसिल द्वारा की गई सजावट, अक्षरो की लिखाई या अलंकरण आदि।

3. कोई भी जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थों से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा

4. इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।

5. धारा 3 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार इस बात के लिए सक्षम होगी कि वह ऐसे उपाय करे जो कि किसी लिखावट को मिटाने किसी विरूपण से मुक्त कराने या किसी चिन्ह को हटाने के लिए आवश्यक है और उस पर उपगत हुए व्यय ऐसी लिखावट करने, विरूपण करने या चिन्ह बनाने के लिए दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति से भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूलीय होंगे

6. इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

वाजिब सवाल: 

१) क्या हरेक राज्यों के लिए इस संदर्भ में अलग -अलग अधिनियम बनाने की आवश्यकता है ? यदि हां तो क्या उसके तथ्य समान है ? 

२) विधिविरुद्ध कार्याचरण की लिखित शिकायत किनको करें? 

३) यदि कोई संबंधित शिकायत थानें में कराना चाहे तो क्या अन्य मामलों की तरह थाने का भारसाधक अधिकारी शिकायत पर पुलिस शिकायत दर्ज करेगा अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखेगा?

उपसंहार: आचार संहिता का पालन करें 

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