Skip to main content

Followers

बिलासपुर : पीएम जनमन योजना : खोंगसरा में मेगा इवेंट, पक्के आवास की स्वीकृति पत्र पाकर बैगा और बिरहोर आदिवासियों के खिले चेहरे

पीएम जनमन योजना से बहने लगी विकास की बयार

बिलासपुर, 15 जनवरी 2024

भारत सरकार द्वारा चिन्हित विशेष रूप से पिछड़ी जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से पीएम जनमन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत बैगा एवं बिरोहर आदिवासी समूहों को योजना का लाभ दिलाने आज कोटा ब्लॉक के खोंगसरा के शासकीय स्कूल में आज मेगा इवेंट का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आयोजन को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए  संबोधित किया। पीएम श्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के खाते में बटन दबाकर पहली किश्त की राशि अंतरित की। 



कार्यक्रम में पीएम जनमन पर आधारित शॉर्ट फिल्म का प्रसारण भी किया गया। खोंगसरा में आयोजित कार्यक्रम में कोटा जनपद अध्यक्ष श्री मनोहर सिंह, उपाध्यक्ष श्री सुमन जायसवाल, कलेक्टर श्री अवनीश शरण, श्री रामदेव कुमावत, बैगा एवं बिरोहर समाज के प्रमुख, खोंगसरा के सरपंच, एसडीएम श्री पीयूष तिवारी सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

  आयोजन को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश में उत्सव का माहौल है। पोंगल, बीहू, मकर संक्रान्ति का उत्साह चारों ओर छाया है। आज एक ओर अयोध्या में दीपावली मनाई जा रही है वहीं दूसरी ओर अति पिछड़ी जनजातियों के घरों में भी दीपावली मनाई जा रही है। सरकार की योजनाएं पीवीटीजी तक पहुंचे यही पीएम जनमन योजना का उद्देश्य है। दो महीने में ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। खोंगसरा  में आयोजित कार्यक्रम की शुरुवात दीप प्रज्वलन कर की गई। सभी अतिथियों को खुमरी  और महुए की माला पहनाकर स्वागत किया गया। कलेक्टर ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि पीएम जनमन योजना से पीवीटीजी हितग्राहियों के जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। पीएम जनमन एक महाअभियान है। इसमें 2-3 सालों के काम को महज दो महीने में किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियो से कहा कि प्रतिदिन इस अभियान को सफल बनाने में अपना शत प्रतिशत दे। अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक योजनाओ का शत प्रतिशत लाभ पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है। कार्यक्रम को श्री रामदेव कुमावत ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम में हितग्राहियों को अतिथियों ने प्रतीक स्वरूप चेक और प्रमाण पत्र का वितरण किया। कलेक्टर ने सभी स्टॉल का निरीक्षण कर हितग्राहियों से चर्चा की।बहुत सारी योजनाओं का बैगा-बिरहोरों को मिला फायदा -

इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना के तहत 1 गर्भवती महिला की गोद भराई एवं 9 बच्चों का अन्नप्रासन का रस्म किया गया। कार्यक्रम में 17 हितग्राहियों को आवास निर्माण स्वीकृति प्रमाण पत्र, 8 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र एवं 2 हितग्राहियों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र, उद्यानिकी विभाग द्वारा 10 हितग्राहियों को सब्जी मिनिकीट, 3 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रमाण पत्र एवं 2 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड, 10 हितग्राहियों को उज्जवला योजना के तहत गैस सिलेण्डर का वितरण, 2 हितग्राहियों को 1.50 लाख का चेक, 2 हितग्राहियों को 15 हजार एवं 2 अन्य हितग्राहियों को 60 हजार का चेक वितरित किया गया। इसी प्रकार 10 हितग्राहियों को बैकयार्ड मुर्गी इकाई, 7 हितग्राहियों को मातृ वंदना योजना तहत प्रशस्ति पत्र, 1 हितग्राही को प्रमाण पत्र वितरण, 4 हितग्राही को स्वस्थ बालक स्पर्धा प्रमाण पत्र वितरण किया गया है। 4 हितग्राहियों को बी-1, 20 हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्र, 1 हितग्राही को वन अधिकार पत्रक एवं 14 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्रक एवं ऋण पुस्तिका का वितरण किया गया। 5 हितग्राहियों को केकेसी ऋण वितरण एवं 5 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया।

कलेक्टर ने मोबाइल मेडिकल यूनिट को दिखाई हरी झंडी उल्लेखनीय है कि जिले में लगभग साढ़े 6 हजार की बैगा एवं बिरोहर की आबादी 54 बसाहटों में निवास करती है। कलेक्टर ने मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मेगा इवेंट में पीवीटीजी समूहों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं-टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव, आयुष्मान कार्ड, वन अधिकार पत्र, राशन कार्ड आजीविका के साधनों आदि के बारे में जानकारी दी गई।

रचना/101/101

Comments

Popular posts from this blog

चोरी : धारा - 331(4), 305(ए) बीएनएस

चोरी के 2 प्रकरणों को सुलझाने में सरकण्डा पुलिस को मिली सफलता। थाना - सरकंडा जिला - बिलासपुर (छ.ग.) अप.क्र. - 521/2025, धारा - 305(ए) बीएनएस अप.क्र. - 1431/2025, धारा - 331(4), 305(ए) बीएनएस दोनो प्रकरण में पृथक-पृथक मषरूका बरामद कर आरोपी को किया गया गिरफ्तार। आरोपी :- नाम #### उम्र 22 वर्ष निवासी अटल आवास नाग नागिन तालाब के पास बहतराई थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)  भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 331(4) के अनुसार,  कोई भी व्यक्ति जो रात में (सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले) किसी भी ऐसे अपराध को करने के इरादे से गुप्त रूप से घर में घुसता है या सेंध लगाता है, जिसे कारावास से दंडनीय बनाया गया है, तो उसे 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है ।  यह एक संज्ञेय (cognizable) और गैर-जमानती (non-bailable) अपराध है।   भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 305,  आवास, परिवहन के साधनों या पूजा स्थलों में चोरी से संबंधित है, और यह अपराध के लिए सात साल तक की कैद और जुर्माना का प्रावधान करती है ।  यह धारा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 380 का स्थान लेती ह...

सरकंडा में पीड़ित महिला और परिवारजनों पर हमला : (BNS) की धारा 115(2),296,3(5),351(2) अपराध पंजीबद्ध

  भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2) के अनुसार,  जो कोई भी जानबूझकर किसी को चोट पहुँचाता है, तो उसे एक साल तक की कैद, या ₹ 10,000 तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं ।  यह उस स्थिति को दर्शाता है जहाँ कोई व्यक्ति यह जानते हुए भी कोई ऐसा काम करता है, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुँच सकती है, जैसे मारपीट या धक्का-मुक्की।   भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा   296   सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकतें या गाने से संबंधित है और इसके लिए तीन महीने तक की कैद, ₹1,000 तक का जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है ।  इसका उद्देश्य सार्वजनिक नैतिकता और शालीनता को बनाए रखना है।  यह धारा सार्वजनिक स्थानों पर किए गए ऐसे कृत्यों को दंडित करती है जो दूसरों को परेशान करने के इरादे से किए जाते हैं।  क्या है अपराध :  कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करता है या अश्लील गाना, गाथागीत या शब्द गाता या सुनाता है।   सजा :  तीन महीने तक की कैद या एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों।  उद्देश्य :  सार्वजनिक स्थानों पर अश्ली...

चाकू दिखाकर लूट : धारा 309(4),3(5) बीएनएस

सन्दर्भ : अप.क्र. 1197/2025, थाना सिविल लाईन  जिला बिलासपुर छ.ग. धारा 309(4),3(5) बीएनएस।  भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 309(4) के अनुसार,  जो कोई भी डकैती करेगा, उसे 10 साल तक के कठोर कारावास और जुर्माने की सज़ा हो सकती है ।  यदि डकैती सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर की जाती है, तो सज़ा को बढ़ाकर 14 साल तक किया जा सकता है।   भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 3(5) सामान्य आशय के सिद्धांत से संबंधित है।  इसके अनुसार,  जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए उसी तरह जिम्मेदार होगा जैसे कि उसने वह अपराध अकेले किया हो ।  इसका मतलब है कि यदि एक समूह के सभी सदस्य मिलकर कोई अपराध करते हैं, तो हर सदस्य को सामूहिक रूप से दोषी माना जाएगा, भले ही उसने अपराध में सीधा योगदान न दिया हो।   ♦ लूटपाट करने वाले ऑटो चालक को थाना सिविल लाईन पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपीगणो से घटना मे प्रयुक्त ऑटो क्रमाॅक ^^^^^ किया गया जप्त। *नाम आरोपी:ः- * 01. #####...